UP Police Bharti :- मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में हस्तक्षेप से कोर्ट का इनकार , सिपाही भर्ती 2018 : वैधानिक प्रक्रिया के तहत गठित बोर्ड के निर्णय में हस्तक्षेप में गुंजाइश कम
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कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी मनीष कुमार की अपील खारिज करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने दिया है। याची का कहना था कि पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड ने उसे अनफिट करार दिया था। अपीलेट मेडिकल बोर्ड ने भी पहले बोर्ड के निष्कर्ष को सही माना है, जबकि प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार याची काम के लिए स्वस्थ और एकदम फिट है। इस मामले में एकल न्यायपीठ द्वारा याचिका खारिज होने के बाद उसे विशेष अपील में चुनौती दी गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि जब तक वैधानिक रूप से गठित मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष में कोई गंभीर खामी स्पष्ट न हो, अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। याची मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष में कोई अनियमितता नहीं बता सका है। प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट भी स्पष्ट नहीं है कि याची को कोई बीमारी थी अथवा नहीं।

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