इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23,520 पुलिस/पीएसी सिपाहियों की भर्ती परीक्षा 2018 को रद कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एक जैसा प्रश्न पत्र दूसरी पाली में वितरित करने से यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक हो गया। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला की एकलपीठ ने जौनपुर के कृष्ण गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।

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